आय और खर्च का ब्योरा नहीं देने पर गैर सरकारी संगठनों पर लगेगा जुर्माना

गृह मंत्रालय के अनुसार लगातार दो साल तक सालाना आय और खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले गैर सरकारी संगठनों पर जुर्माना लगेगा।

जुर्माने की रकम विदेश से मिले दान का दस फीसदी या दस लाख रुपये, इसमें से जो भी कम होगा रहेगी। यह जुर्माना हर साल 31 दिसंबर के बाद, सालाना रिटर्न की जानकारी नहीं देने पर एक साल से लेकर दो साल तक एक साल में मिली विदेशी मदद का पांच फीसदी या पांच लाख रुपये होगा।

एक अनुमान के मुताबिक, देशभर में पंजीकृत 30 लाख एनजीओ में से दस फीसदी से भी कम अपना सालाना आय-खर्च का ब्योरा या सालाना रिटर्न की जानकारी देते हैं। हांलाकि एनजीओ की मदद के लिए कई पोर्टल ने पहल किए हैं। एनजीओ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न जमा की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। एनजीओ क्विको डाट काम, क्लीयर टैक्स डॉट कॉम, बिग डिसिजन डॉट काम जैसे पोर्टल से मदद ले सकती है।

जुर्माना के राशी कुछ इस तरह से हैः
छह महीने से लेकर एक साल तक रिटर्न की जानकारी नहीं देने पर वित्त वर्ष में प्राप्त कुल विदेशी मदद का चार फीसदी या दो लाख रुपये।
महीने से लेकर छह महीने तक रिटर्न की जानकारी नहीं देने पर वित्त वर्ष में प्राप्त विदेशी मदद का तीन फीसदी या 50,000 रुपये।
तीन महीने तक रिटर्न की जानकारी नहीं देने पर वित्त वर्ष में प्राप्त कुल विदेशी मदद का दो फीसदी या 10,000 रुपये.

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