भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने 05.05.2021 को गजट अधिसूचना एसओ 1736(ई) जारी करके सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 01.06.2021 से ऑनलाइन मोड में यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्र सरकार ने 15.06.2017 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया। नियम 18(5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य बनाने के लिए तिथि निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य तथा दिव्यांगता मामलों से जुड़े विभागों को इस अधिसूचना के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की सलाह दी गई है।
जैसा कि हम सभी जानते है यूडीआईडी परियोजना 2016 से लागू है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को UDID Portal (www.swavlambancard.gov.in) पर काम करने के लिए दिव्यांगजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन मोड में बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। इससे दिव्यांगता प्रमाणीकरण का संपूर्ण डिजिटीकरण सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत वैधता प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की दोबारा जांच तथा दिव्यांगजन के लाभ के लिए प्रक्रिया की ठोस व्यवस्था हो सकेगी।
सरकार की इस पहल का लाभ दिव्यांगजन को मिलेगा और सरकार के पास भी प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध होगें, जिसका उपयोग दिव्यांगजन के कल्याण हेतु कोई भी योजना बनाने में किया जा सकेगा ।
Summery in English: The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Government of India has issued Gazette notification SO 1736(E) dated 05.05.2021 making it mandatory for all States/UTs to grant certificate of disability through online mode only using UDID portal w.e.f. 01.06.2021.
The UDID project is under implementation since 2016. Concerned authorities of all States/UTs have been imparted training by DEPwD for working on the UDID portal (www.swavlambancard.gov.in). The States/UTs have been given adequate time to convert to online mode. It will ensure complete digitization of certification of disability from 01.06.2021, besides providing a viable mechanism for cross-checking genuineness of the certificate to achieve pan-India validity, and simplifying the process for the benefit of Divyangjan. It will be very helpful for Empowering the Persons with Disabilities.