पर्यावरण प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट 2020-21 में नए संशोधन के अनुसार पुराने वाहनो पर कुछ नए संशोधन किये गए हैं. अगर किसी के पास 20 से ज्यादा पुराना निजी वाहन या 15 साल से ज्यादा पुराना व्यावसायिक वाहन है तो उसे सड़क पर चलाने से पहले ट्रांसपोर्ट विभाग से अनुमति लेनी होगी. अगर वो नए मापदंडों के अनुसार सड़क पर चलने वाला नहीं हैं तो उसे स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करना होगा.