जालंधर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पहली बार गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए 8 जुलाई को कैंप लगाने जा रहा है। जिला इंडस्ट्री केंद्र में आकर संगठनों को पंजीकरण करवाना होगा। जालंधर में फोकल प्वाइंट में जिला इंडस्ट्री केंद्र में ये कैंप लगेगा।
नियमतः जितने भी गैर सरकारी संगठन बनते हैं, उन्हें सरकारी ग्रांट के लिए सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना होता है। इन्हें पंजीकृत करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री विभाग की है। सरकारी खजाने में 5 सौ रुपया फीस लगती है। अर्जी का फार्म इंडस्ट्री विभाग से मिलता है। कम से कम 7 मैंबर चाहिएं। संगठन को बायलाज भी बनाने होते हैं। सिर्फ भारतीय संविधान को मानने वाले संगठन ही पंजीकृत हो सकते हैं।