भोपाल । स्वयंसेवी संस्थाओं यानी एनजीओ को अब सूचना का अधिकार कानून,2005 के तहत जानकारी देने के लिये अपने यहां लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इसके लिये राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने अंतिम अवसर प्रदान किया है तथा इस संबंध में वह अगली सुनवाई 22 मार्च,2016 को करेगा। यह नियम उन संस्थाओं पर लागू होगा जो सरकार से पचास हजार रुपये से अधिक की सहायता लिया है।
इस आलोक में पहली कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग ने की है विभाग ने अपने अधीनस्थ सभी स्वास्थ्य कार्यालयों के प्रभारियों को निर्देश जारी किये हैं। निदेश में उसने कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुये ऐसी संस्थायें जिन्हें 50 हजार रुपये से अधिक राशि का कार्य दिया गया है, उन संस्थाओं से संचालक को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनीत करते हुये उनकी सूची वेबसाईट पर डालने के लिये कहा है । स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी एनजीओ संस्थाओं के लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची स्वास्थ्य संचालनालय के सहायक लोक सूचना अधिकारी डा. एलबी अस्थाना के ई-मेल पर भेजने को कहा है तथा चेतावनी दी है कि जानकारी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्य सूचना आयेग द्वारा कार्यवाही किये जाने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब ऐसी ही कार्यवाही अन्य विभागों को भी करना है।