अचार संहिता लागू होने के बाद 50 हजार से अधिक रुपए साथ लेकर चलने पर वैद्य कागजात रखना अनिवार्य है। इसलिए एनजीओ अधिकारी अगर एनजीओ के काम के लिए अपने साथ 50 हजार से अधिक रुपए ले जा रहें हैं तो उस रकम से संबंधित कागजात भी साथ ले जाना न भूलें।
नियमानुसार अगर आप घर, दुकान या ऑफिस से पचास हजार या उससे अधिक नकदी, चेक या जेवर लेकर निकल रहे हैं तो इससे जुड़े दस्तावेज जरूर साथ रखें। इसके लिए एटीएम की स्लिप, फोन पर आया ट्रांजेक्शन का मैसेज, खरीद-फरोख्त की रसीद जैसे अन्य कागजात मान्य होंगे। आचार संहिता लागू रहने तक 50 हजार से ज्यादा रकम, सोना-चांदी जैसी कीमती वस्तु के ट्रांसपोर्टेशन को चुनाव आयोग यही मानेगा कि इस रकम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है।
रकम को व्यक्तिगत साबित करने के लिए उसकी वैधता बताने वाले दस्तावेज से संतुष्ट करना होगा।
रुपए, चेक और जेवर हों साथ तो यह करें
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रुपए ट्रांजेक्शन की रसीद या बैंक की पासबुक साथ रखें।
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चेक का पूरा विवरण और जेवर के बिल साथ रखें।
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रुपए या जेवर राजनीतिक संबंध वाले नहीं होना चाहिए।
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पूछने पर कहां और किससे लिए बताएं और कहने पर उस व्यक्ति से तत्काल बात कराएं।
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रकम जब्त होने पर सीधे जा सकते हैं कोर्ट
जब्त होने के बाद यह कार्रवाई पुलिस चैकिंग के दौरान मिले रुपयों, जेवर और चेक अवैधानिक मानकर 41 (2) के तहत जब्ती बनाती है। रुपए जब्त होने पर पीड़ित सीधे कोर्ट भी जा सकता है। वह सोर्स बताकर रुपए वापस ले सकता है। नियमानुसार 50 हजार से अधिक राशि बैंक में जमा करने या पास होने पर पैन कार्ड होना आवश्यक है। आपके पास मिली राशि आपके द्वारा आईटी विभाग को टैक्स के बारे में दी गई जानकारी के अनुरूप होना चाहिए।
क्या चेक भी जब्त किए जा सकते हैं?
चेक जब्त नहीं करते हैं, लेकिन अगर वह कैश के साथ मिलता है, तो जांच के बाद उससे जब्त करते हैं।